मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटी के विवाह के लिए ₹31,000 से ₹71,000 तक आर्थिक सहायता दी जाती है।
🔹 SC/DT/टपरीवास BPL परिवार → ₹71,000
🔹 विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिला की बेटी → ₹51,000
🔹 अनाथ/निराश्रित बच्चे → ₹51,000
🔹 BPL परिवार (SC को छोड़कर) → ₹31,000
🔹 ₹1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार → ₹31,000
🔹 दिव्यांग दंपति → ₹51,000 तक
📌 आवेदन: हरियाणा के SARAL पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन
📌 जरूरी: विवाह का पंजीकरण/प्रमाण पत्र और योजना की पात्रता शर्तें लागू हैं।
📌 आवेदन विवाह से पहले या निर्धारित समय-सीमा के भीतर करना जरूरी है।
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हरियाणा में बेटियों की शादी पर ₹71,000 तक का शगुन!
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