सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016 में संशोधन की भी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को हर साल 25 आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) मिलेंगे।
30 जून से पहले नियुक्त होने वाली नियमित महिला कर्मचारियों को अब 20 के स्थान पर 25 और पुरुष कर्मचारियों को 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।
30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 12 और पुरुष कर्मचारियों को 5 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। वहीं, 30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 6 और पुरुष कर्मचारियों को 2 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।
इसके अलावा, 30 नवंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 3, जबकि पुरुष कर्मचारियों को एक आकस्मिक अवकाश मिलेगा।
10-20 साल सर्विस करने वाले पुरुष कर्मचारियों के लिए ये नियम
10 साल की सेवा के दौरान पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन, 10 साल से अधिक लेकिन 20 साल से कम की सेवा पर 15 दिन और 20 साल की सेवा के बाद 20 का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। कर्मचारी जिस साल में 10 या 20 साल की सेवा पूरी करेगा, वह उसी साल से यह बढ़े हुए अवकाश लेने का हकदार होगा।
इन महिला कर्मचारियों को मिलेंगे 25 आकस्मिक अवकाश
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