सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली से रोहिंग्या मुसलमानों के संभावित निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। रोहिंग्या समुदाय को म्यांमार में हो रहे कथित नरसंहार के चलते भारत में शरणार्थी बताकर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें भारत में रहने का अधिकार दिया जाए।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार देश में निवास करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और विदेशी नागरिकों के मामलों में विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
भारत में सिर्फ भारतीय रहेंगे, रोहिंग्या मुसलमान वापस जाओ; अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा
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