सोलन
हरियाणा BJP अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर कथित रेप के आरोप लगाने वाली पीड़िता को सोलन के सेशन कोर्ट से राहत मिली है। एडवोकेट नीरज गाजटा ने बताया, कोर्ट ने पीड़िता की रिविजन पिटीशन को मंजूर कर दिया है। इसके बाद पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर कसौली कोर्ट फैसला सुनाएगा।
उन्होंने बताया, पीड़िता को कसौली कोर्ट में बयान देने के लिए हाजिर होना होगा और 30 जुलाई को अपने ऑब्जेक्शन कसौली कोर्ट में देने होंगे। पीड़िता के बयान के बाद कसौली कोर्ट तय करेगा कि मोहन लाल बड़ौली और रॉकी मित्तल पर केस चलेगा या क्लीन चिट दी जाए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अरविंद मल्होत्रा की कोर्ट ने 6 जुलाई की सुनवाई में दोनों पक्ष सुनने के बाद फैसला रिजर्व रख दिया था।
बता दें कि बड़ौली और मित्तल पर रेप के आरोप लगाने वाली महिला ने सोलन के सेशन कोर्ट में केस री-ओपन करने के लिए रिवीजन पिटीशन फाइल कर रखी थी। क्योंकि कसौली कोर्ट इस केस में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे चुका था।
BJP अध्यक्ष बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर कथित रेप के आरोप लगाने वाली पीड़िता को सोलन के सेशन कोर्ट से राहत मिली
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