हरियाणा सरकार ने कहा- जिन्होंने आवेदन किया, कमियों के बावजूद एग्जाम देने से नहीं रोकेंगे
हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के लिए दोबारा पोर्टल खुलवाने वाली याचिका मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। युवाओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर रजिस्ट्रेशन कर चुके कैंडिडेट्स के डेटा में करेक्शन और एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराने को लेकर याचिका लगाई थी।
सरकार की तरफ से कोर्ट में एडवोकेट जनरल प्रमेंद्र चौहान पेश हुए। उन्होंने हाईकोर्ट में कहा कि जो कैंडिडेट अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट पहले किन्हीं कारणों ने नहीं दे पाए हैं, उन्हें एग्जाम में राहत दी जाएगी। जिन कैंडिडेट्स ने सर्टिफिकेट एग्जाम की लास्ट डेट से पहले अप्लाई किया है। इन उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल करेक्शन के लिए खोला जाएगा। जिससे वह अपना सर्टिफिकेट करेक्ट कर सकें।
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने CET एग्जाम जुलाई में कराने की तैयारी की है। इसके लिए 13 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है।
हाईकोर्ट ने CET पोर्टल खोलने की याचिका खारिज की
0 Comments