छुट्टी वाले दिनों में काम करने पर सरकारी कर्मचारी को 16 दिन मिलेगा आराम
Haryana government new rule on compensatory leave
हरियाणा सरकार ने नियमित कर्मचारियों के सेवा नियमों में बदलाव किया है। अब छुट्टी वाले दिन ड्यूटी लगाए जाने पर कर्मचारी को 16 दिन अतिरिक्त अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। जानें क्या हैं बदले हुए नियम
हरियाणा सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप डी के सरकारी नियमित कर्मचारियों के लिए प्रतिपूरक अवकाश प्रदान हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 (Compensatory Off) में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है।
संशोधित नियम के तहत यदि कर्मचारी अधिसूचित अवकाश पर ड्यूटी करते हैं तो वे एक माह के भीतर प्रतिपूरक अवकाश के हकदार होंगे।
यह अवकाश संबंधित छुट्टियों और स्टेशन लीव के साथ भी लिया जा सकता है। हालांकि किसी भी परिस्थिति में कुल अवकाश अवधि 16 दिनों से अधिक नहीं होगी।
काम के पैसे मिले हैं तो नहीं मिलेगी छुट्टी
नए संशोधन के तहत यदि कोई कर्मचारी एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिपूरक अवकाश (Compensatory Off) के लिए आवेदन करता है और स्वीकृति प्राधिकारी अनुरोध को अस्वीकार कर देता है तो अगले 15 दिनों के भीतर छुट्टी का लाभ उठाया जा सकता है अन्यथा छुट्टी समाप्त मानी जाएगी। इसके अलावा यदि उसी दिन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है या प्रस्तावित है तो प्रतिपूरक अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा।
महिला कर्मचारियों को 20 की जगह 25 अवकाश मिलेंगे
सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन की भी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।
इसके अतिरिक्त, कैलेंडर वर्ष में 30 जून से पहले नियुक्त होने वाली नियमित महिला कर्मचारियों को अब 20 के स्थान पर 25 जबकि पुरुष कर्मचारियों को 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 12 जबकि पुरुष कर्मचारियों को 5 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।
वहीं, 30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 6 जबकि पुरुष कर्मचारियों को 2 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। इसके अलावा, 30 नवंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 3 जबकि पुरुष कर्मचारियों को एक आकस्मिक अवकाश मिलेगा।
10 वर्ष सेवा पर 10 दिन आक्सिमक अवकाश
इसके अलावा 10 वर्ष की सेवा के दौरान पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन, 10 वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम की सेवा पर 15 दिन तथा 20 साल की सेवा के बाद 20 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। सरकारी कर्मचारी जिस वर्ष में 10 या 20 साल की सेवा पूरी करता है, वह उस कलैण्डर वर्ष से यह बढ़े हुए अवकाश लेने का हकदार होगा।
बड़ी खबर! सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात....16 दिन मिलेगा आराम
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