Haryana में प्लॉट खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी में है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जमीन या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहा है तो उसे पहले इन नए प्रावधानों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।
क्या होंगे नए नियम
सरकार के अनुसार कई क्षेत्रों में बिना अनुमति अवैध कॉलोनियां विकसित कर छोटे-छोटे प्लॉट बेचे जा रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार Haryana Urban Areas Development and Regulation Act में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक अब एक एकड़ से कम खाली जमीन की खरीद-बिक्री, अदला-बदली, पट्टा या उपहार के रूप में ट्रांसफर करने से पहले संबंधित अधिकारी से NOC लेना जरूरी होगा। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक या अधिकृत अधिकारी से जारी किया जाएगा।
कैसे होती है गड़बड़ी
सरकार का कहना है कि कुछ लोग छोटे प्लॉट की अदला-बदली दिखाकर बाद में बड़े और महंगे प्लॉट हासिल कर लेते हैं। कागजों में इसे केवल ट्रांसफर बताया जाता है, जबकि वास्तव में यह बिक्री जैसा सौदा होता है। इससे एक ओर सरकार को राजस्व का नुकसान होता है और दूसरी ओर अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा मिलता है।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का लक्ष्य कानून की धारा-7 के अंतर्गत आने वाली जमीनों की अनियमित अदला-बदली को रोकना है। इसी वजह से धारा-7A में संशोधन की योजना बनाई जा रही है, ताकि ऐसे मामलों को सख्ती से नियंत्रित किया जा सके और अवैध कॉलोनियों में प्लॉट की खरीद-फरोख्त पर लगाम लगाई जा सके।
सरकार ने लोगों से अपील की है कि प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता, जमीन का रिकॉर्ड, लाइसेंस, जरूरी NOC और अन्य सरकारी मंजूरी की अच्छी तरह जांच कर लें।
हरियाणा में नया प्लॉट खरीदने से पहले करना होगा यह काम, सरकार ने किया नियमों में बदलाव
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