दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में पैलेट गन के कथित इस्तेमाल के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा, जब बहुत गंभीर हालात में लाठीचार्ज और आंसू गैस से हिंसा काबू में न आने पर पुलिस को गोली चलाने की इजाजत होती है.
अदालत ने ये भी कहा कि अगर कोई विरोध-प्रदर्शन शरारती तत्वों के कब्जे में आकर हिंसक हो जाए तो पुलिस को पैलेट गन इस्तेमाल करने से कैसे रोका जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि पैलेट गन से कथित फायरिंग में घायल हुए प्रदर्शनकारियों का उचित इलाज किया जाए.
अगर आंदोलन हिंसक हो जाए तो पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे रोकें?", सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
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