विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ आपूर्तिकर्ता / विनिर्माता कम्पनियों द्वारा यूरिया एवं डीएपी उर्वरकों के साथ अन्य उत्पाद यथा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, बायोस्टीमूलेन्ट, सल्फर, हरबीसाईड, पेस्टीसाईड, सूक्ष्म तत्व मिश्रण एवं बायोफर्टिलाईजर आदि उत्पादों की टैगिंग कर यूरिया व डीएपी की आपूर्ति की जा रही है.
जो सर्वथा अनुचित है एवं एफसीओ, 1985 एवं उर्वरक संचलन आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का स्पष्ट उल्लंघन है.
ऐसे आदान विक्रेताओं के खिलाफ कृषि विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी!
आदान विक्रेता यूरिया DAP की आड़ में नहीं बेच सकेंगे टैगिंग कर अन्य उत्पाद
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