नहर में नहाना पड़ेगा महंगा: पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने जारी की विशेष एडवाइजरी
फतेहाबाद, 9 जून। जिले में बढ़ते तापमान और गर्मी के प्रकोप के बीच नागरिकों द्वारा नहरों में नहाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। इसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन, आईपीएस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अब नहरों में नहाने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नहरों में नहाने के खतरे
श्री जैन ने बताया कि नहरों में नहाना न केवल आपकी जान के लिए खतरा है, बल्कि यह जल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था को भी बाधित करता है। इसके अलावा, सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग की श्रेणी में आने वाले इस कृत्य को अब गंभीरता से लिया जाएगा।
बीएनएस धारा 223: दंडनीय अपराध
बीएनएस की धारा 223 सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा या लोक सेवाओं में विघ्न डालने वाले कार्यों को दंडनीय बनाती है। नहर जैसी संरचनाओं में बिना अनुमति प्रवेश करना, स्नान करना या छलांग लगाना अब इस धारा के तहत अपराध माना जाएगा, जिसके तहत जुर्मान
नहर में नहाना पड़ेगा महंगा...धारा 223 के तहत होगी कार्यवाही
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